उत्तराखंड सरकार द्वारा देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले वीर शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार ने शहीदों के आश्रितों को एक बड़ी राहत दी है। बता दें कि शहीद आश्रित अब सरकारी नौकरी के लिए 5 साल तक आवेदन भर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने शहादत के 2 साल के भीतर सरकारी नौकरी के आवेदन की सीमा को संशोधित करते हुए 5 साल कर दिया है
मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू की अध्यक्षता में हुई सैनिक कल्याण विभाग की बैठक में इस संशोधन सहित कई मुख्य बिंदुओं को हरी झंडी दी गई। मुख्य सचिव द्वारा कार्मिक विभाग को सभी प्रस्तावों को सौंपने के बाद अब कार्मिक विभाग द्वारा इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बैटल कैजुअल्टी के 2 साल के मानक के कारण भी शहीद आश्रितों को लाभ नहीं मिल पा रहा है इस कारण नौकरी के आवेदन की समय सीमा को बढ़ाया गया है।
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